
देश के छोटे और सीमांत किसानों आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करते हुये केंद्र सरकार कई नीतियां और योजनायें चला रही है. इस बीच इन किसानों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई जा रही है, जिसे किसान पेंशन योजनाके नाम से भी जानते हैं. पीएम किसान मानधन योजना के तहत किसानों को उस समय आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, जब उनके पास आजीविका का साधन नहीं होगा.इस बीच उन्हें देखभाल, बचत या छोटे-मोटे खर्चों को पूरा करने के लिये हर महीने 3000 रुपये की निश्चित पेंशन दी जायेगी, हालांकि बुढ़ापे में पेंशन लेने के लिये छोटे और सीमांत किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रतिमाह की आंशिक राशि जमा करवानी होगी.
पीएम किसान मानधान योजना
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को 60 साल की उम्र के बाद मासिक 3,000 की पेंशन यानी सालाना 36,000 रुपये की वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है.
इस योजना का लाभ लेने के लिये 18 से 40 साल की उम्र के छोटे और सीमांत किसानों को ही लाभार्थी की श्रेणी में शामिल किया जाता है.
इस योजना के तहत निश्चित आयुवर्ग के किसानों को 60 साल तक एक निश्चित धनराशि जमा करवानी होती है, जिसके बाद ये पेंशन किसानों को बुढापे की जरूरतों तो पूरा करने के लिये किसानों को वापस मिल जाती है.
नियमों के अनुसार 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के किसानों को अलग-अलग दरों से आंशिक राशि जमा करवानी होती है, जिसमें 55 रुपये से लेकर 200 रुपये प्रति माह का उम्र के मुताबिक प्लान शामिल है.
यहां करें आवेदन
पीएम किसान मानधन योजना किसानों के लिये उनके बुढापे को सुरक्षित रखने का अवसर प्रदान करती है, इसलिये हर छोटे-सीमांत किसान को इस योजना का लाभ जरूर लेना चाहिये.
इस योजना का लाभ लेने के लिये ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया के जरिये रजिस्ट्रेशन और आवदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत किसान अपने सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
इन दस्तावेजों में आवेदक किसान का आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है.
किसान चाहें तो खुद पीएम किसान मानधन योजना की आधिकारिक साइट maandhan.in पर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं.
किसान पेंशन योजना से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये टोल फ्री नंबर- 1800-267-6888 पर भी संपर्क कर सकते हैं.